सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने वालों के खिलाफ चालानी कार्रवाई

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हल्द्वानी /
मुख्य चिकित्साधिकारी डा0 भागीरथी जोशी के निर्देशन में राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत कोटपा एक्ट 2003 की धारा 4 एवं धारा 6 का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की गई धारा 4 के तहत सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने वालों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की गई एवं धारा 6 में शैक्षणिक संस्थानों से 100 गज की दूरी में तम्बाकू उत्पाद बिक्री करने वाले दुकानदारों के खिलाफ चलानी प्रक्रिया की गई, साथ ही उल्लंघन करने वालों को सख्त हिदायत दी गई कि उनके द्वारा पुनः इन धाराओं का उल्लंघन न किया जाए व भविष्य में भी इस तरह के चालानी कार्रवाई निरंतर की जाएगी।

चालान टीम में जिला तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ से सलाहकार एन0टी0सी0पी0 सुनीता भट्ट एवं पुलिस विभाग की ओर से एस0आई0 कुमकुम धानिक, कॉन्स्टेबल मोहम्मद आजम, कॉन्स्टेबल ललित आदि उपस्थित रहे!

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