पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट वाराणसी मोहित अग्रवाल द्वारा अपराध व यातायात व्यवस्था के दृष्टिगत वरूणा जोन की समीक्षा कर दिये आवश्यक दिशा-निर्देश ।*
▶️ सभी उपनिरीक्षकों के किये गये कार्यों का होगा मासिक-मूल्यांकन । रिपोर्ट कार्ड के आधार पर ही होगा जिम्मेदारी का निर्धारण । कार्य में लापरवाही/उदासीनता बरतने वालों पर होगी विभागीय कार्यवाही ।
▶️ बिना नंबर गाड़ियों पर हो सख्त कार्यवाही । गाड़ियों के साथ पकड़े जाने वालों को पूर्ण सत्यापन के बाद ही छोड़ा जाए । अपराधी आपराधिक घटनाओं में बिना नंबर की गाड़ियों का कर रहे हैं प्रयोग ।
▶️ सुगम यातायात के दृष्टिगत बारात के दौरान डीजे संचालक की जिम्मेदारी,एक तिहाई से अधिक सड़क पर न लगे बारात व निर्धारित समय में ही बजे डीजे । नियमों का उल्लंघन करने पर कार्यक्रम की समाप्ति पर डीजे संचालक के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर डीजे को किया जाये जब्त ।
▶️ विवेचनाओं का समयबद्ध व त्वरित निस्तारण सुनिश्चित किया जाए । अनावश्यक रूप से विवेचनाएं लंबित रखने पर संबंधित विवेचकों के विरुद्ध की जाये कठोर कार्यवाही।
▶️ वांछित अपराधियों एवं पुरस्कार घोषित अपराधियों के विरुद्ध अभियान चलाकर गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाये ।
▶️ आईजीआरएस व सी.एम. डैशबोर्ड के समस्त पैरामीटर्स का समयबद्ध व गुणवत्तापूर्ण हो निस्तारण लापरवाही बरतने वाले पर होगी कार्यवाही ।
▶️ पुलिसकर्मियों को संवेदनशीलता, पेशेवर आचरण और उच्च नैतिकता के साथ कार्य किये जाने हेतु प्रेरित करने के दिये गये निर्देश, जनता से दुर्व्यवहार करने पर होगी कठोर कार्यवाही ।
आज दिनांक 27-04-2025 को पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट वाराणसी श्री मोहित अग्रवाल द्वारा यातायात लाइन स्थित सभागार में वरूणा जोन के अपराध व यातायात व्यवस्था के संबंध में वरूणा जोन के थाना/चौकी प्रभारियों के कार्यों की समीक्षा गोष्ठी की गई । उक्त गोष्ठी में अपराध, कानून-व्यवस्था व यातायात व्यवस्था की समीक्षा की गई । इस दौरान अपर पुलिस आयुक्त श्री राजेश कुमार सिंह, पुलिस उपायुक्त (वरूणा) श्री प्रमोद कुमार, अपर पुलिस उपायुक्त (काशी) श्री सरवणन टी., अपर पुलिस उपायुक्त (वरूणा) श्रीमती नीतू, अपर पुलिस उपायुक्त श्री सुशील कुमार गंगा प्रसाद व वरूणा जोन के समस्त सहायक पुलिस आयुक्त, थाना प्रभारी एवं चौकी प्रभारी/बीट प्रभारी उपस्थित रहे । गोष्ठी के दौरान पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट वाराणसी श्री मोहित अग्रवाल द्वारा निम्न आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये-
1. अपराध नियंत्रण-
• अपराध नियंत्रण को प्राथमिकता देते हुए सभी थानों को क्षेत्र में लगातार गश्त और चेकिंग बढ़ाने के निर्देश।
• महिला अपराधों पर तत्काल कार्रवाई, पीड़िता की शिकायतों को प्राथमिकता पर लेकर संवेदनशील व्यवहार करने के निर्देश।
• टॉप-10 अपराधियों की निगरानी और उनकी गतिविधियों पर निरंतर निगरानी रखते हुए आवश्यक कानूनी कार्रवाई करने के आदेश।
• हिस्ट्रीशीटर (HS) अपराधियों की सूची अपडेट कर नियमित सत्यापन एवं निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश।
• लंबित विवेचनाओं का त्वरित निस्तारण, समयबद्ध रिपोर्टिंग एवं गुणवत्तापूर्ण विवेचना सुनिश्चित करने की अपेक्षा।
• जनता की शिकायतों का त्वरित निस्तारण, हेल्पलाइन और सोशल मीडिया से प्राप्त सूचनाओं को गंभीरता से लेने के निर्देश।
2. सुगम यातायात व्यवस्था-
• शादी/बारात सीजन को ध्यान में रखते हुए यातायात व्यवस्था सुदृढ़ रखने के निर्देश।
• मुख्य मार्गों पर अवैध रूप से बारात रोकने पर कार्रवाई के निर्देश।
• वाहनों की अवैध पार्किंग रोकने हेतु चालान एवं टोइंग की कार्रवाई सुनिश्चित करने के आदेश।
• डीजे एवं तेज आवाज में बजने वाले साउंड सिस्टम पर नियंत्रण, निर्धारित समय और ध्वनि सीमा का पालन अनिवार्य।
• यातायात पुलिस एवं स्थानीय पुलिस का संयुक्त निरीक्षण और निगरानी हेतु गश्ती दल सक्रिय रखने का आदेश।
• जरूरत पड़ने पर रूट डायवर्जन प्लान को सक्रिय करने के लिए ट्रैफिक कंट्रोल रूम को अलर्ट मोड में रखने का निर्देश।
• बारात आयोजकों से समन्वय स्थापित कर उन्हें नियमों की जानकारी देना व अनुपालन सुनिश्चित करना।
3. जनशिकायत-
• प्रत्येक जनशिकायत को गंभीरता से लेने और उसकी प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र कार्रवाई के निर्देश।
• शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने के लिए सभी थाना व चौकी प्रभारियों को निर्देशित किया गया।
• 1090, 112, सोशल मीडिया, जनसुनवाई पोर्टल आदि माध्यमों से प्राप्त शिकायतों पर तत्काल संज्ञान लेने का आदेश।
• शिकायतकर्ता से संवाद स्थापित कर उन्हें कार्रवाई की स्थिति से अवगत कराने की अनिवार्यता पर बल।
• शिकायतों का उचित अभिलेखीकरण और डिजिटल रिकॉर्ड बनाए रखने के निर्देश।
4. सीसीटीवी-
• सार्वजनिक स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे की संख्या बढ़ाने और उनका 24×7 एक्टिव बनाए रखने के निर्देश।
• संवेदनशील क्षेत्रों (जैसे कि बाजार, मॉल, स्कूल, धार्मिक स्थल) में सीसीटीवी कैमरा नेटवर्क की तैनाती सुनिश्चित करने का आदेश।
• सामाजिक और व्यापारिक संस्थाओं से सहयोग लेने की सलाह ताकि वे अपने क्षेत्रों में सीसीटीवी कैमरे स्थापित करें और पुलिस को सहयोग प्रदान करें।



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