हल्द्वानी/पॉक्सो एक्ट बच्चों को यौन शोषण से बचाने के लिए महत्त्वपूर्ण कानूनों में से एक है, इसकी जागरूकता व इस अधिनियम के प्रचार-प्रसार, बच्चों को इससे अवगत कराने के क्रम में आज दिनांक 19 सितम्बर 2024 को यूनिवर्सल कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, हल्द्वानी में कानूनी जागरूकता शिविर का आयोजन किया।
इस मौके पर विद्यालय के उप प्रधानाचार्य पी डी पलड़िया , समन्वयक कंचन पंत ने अपने वक्तव्य में विद्यार्थियों को बताया कि आज समाज में न केवल लड़कियों के साथ बल्कि लड़कों के साथ भी यौन अपराधों के मामले बढ़ते जा रहे हैं। यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम बच्चों को यौन शोषण से बचाने के लिए सरकार द्वारा बनाए गए महत्त्वपूर्ण कानूनों में से एक है। इसे पॉक्सो कानून भी कहते हैं।
इसमें लड़के और लड़कियो में भेद न करते हुए जो 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को यौन दुर्व्यवहार और शोषण से सुरक्षा का अधिकार प्रदान करता है तथा इस सिद्धांत पर काम करता है कि लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए।
विद्यालय में इस एक्ट में सम्मलित अपराधों, प्रवृत्तियों पर निगरानी रखने व इसके प्रति विद्यार्थियों को जागरूक करने, अपराधों के खिलाफ आवाज उठाने हेतु प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एक पॉक्सो कमेटी का गठन 2017 मे किया गया हैं जिसमें शिक्षकों के साथ-साथ कुछ छात्र-छात्राएं बतौर सदस्य की भूमिका में होते हैं ।
इस मौके पर कमेटी द्वारा विद्यार्थियों को मौलिक अधिकारों व कर्तव्यों के बारे में बताया। इसके साथ खासकर स्कूली छात्र-छात्राओं को कानून के प्रति जागरूक होने के लिए प्रेरित किया।
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