नैनीताल।
जनपद में चल रहे विवाह-समारोह सीजन और बढ़ते यातायात दबाव को देखते हुए SSP नैनीताल डॉ. मंजूनाथ टीसी ने यातायात व्यवस्था को सुचारू, सुरक्षित और नियंत्रित रखने हेतु सभी अधिकारियों को कड़े दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
विवाह समारोहों में अनियमित रूप से लगने वाले जाम तथा हाई-बेस डीजे, बड़े व्हील लाइटिंग झालरों और सड़क पर अनियंत्रित बारातों के कारण आम जनता, छात्रों तथा बुजुर्गों को हो रही परेशानी को देखते हुए पुलिस अब सख़्ती से नियम लागू करेगी।
मुख्य निर्देश
जिले में स्थित सभी वेडिंग पॉइंट, बैंक्वेट हॉल एवं बारात मार्ग पर पुलिस विशेष निगरानी रखेगी।
वेडिंग हॉल संचालक, डीजे संचालक एवं लाइटिंग झालर सप्लायर्स के साथ बैठक कर नियमों की अनिवार्य जानकारी दी जाएगी। शादी समारोह में सड़क पर पहियों वाले बड़े लाइटिंग झालर पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे। केवल हाथ से पकड़े जाने वाले लाइटिंग झालरों की अनुमति होगी।
बारात की लंबाई अधिकतम 200 मीटर तक सीमित रहेगी, ताकि यातायात बाधित न हो।बारात को अनुशासनबद्ध तरीके से व्यवस्थित रूप से बढ़ाए जाने की जिम्मेदारी आयोजकों की होगी। सड़क पर हाई-बेस बड़े DJ सिस्टम का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा।
रात्रि 10:00 बजे के बाद DJ बजाना सख्त रूप से वर्जित रहेगा, शिकायत मिलने पर डीजे उपकरण जब्त किए जाएंगे।नियमों के पालन के लिए स्थानीय थानेदार और चौकी प्रभारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे।
नैनीताल पुलिस की अपील
नैनीताल पुलिस ने जनपदवासियों से विनम्र अपील की है कि—
➡️ विवाह व अन्य आयोजनों को सुसंस्कृत, मर्यादित और नियमों के अनुरूप संपन्न करें।
➡️ यातायात को प्रभावित करने वाली गतिविधियों से बचें।
➡️ नियम पालन से सभी यात्रियों के लिए सहज, सुरक्षित और निर्विघ्न यातायात व्यवस्था बनाना संभव होगा।
📞 शिकायत हेतु संपर्क
नियमों के उल्लंघन की सूचना कंट्रोल रूम नंबर
9411112979
या
112 पर दी जा सकती है।
नैनीताल पुलिस ने स्पष्ट कहा है कि नियम सभी के लिए समान हैं और विवाह सीजन में भी यातायात व्यवस्था सर्वोपरि रहेगी।
उल्लंघन पाए जाने पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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