“एच0 जी0 डिग्री कॉलेज भीमताल में महिला सशक्तिकरण व विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन”

ख़बर शेयर करें

भीमताल, 23 फरवरी 2026 — एच0 जी0 डिग्री कॉलेज भीमताल में महिला सशक्तिकरण और पॉश अधिनियम (कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न – रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम, 2013) पर विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। यह आयोजन माननीय उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल के दिशा-निर्देशानुसार और अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/जिला न्यायाधीश श्री प्रशांत जोशी जी के निर्देशन में संपन्न हुआ।
शिविर का संचालन सिविल जज (सी.डी.) एवं सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल श्रीमती पारुल थपलियाल ने किया। उन्होंने पॉश अधिनियम के महत्व और उसके कानूनी प्रावधानों पर विस्तारपूर्वक जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह अधिनियम 10 या उससे अधिक कर्मचारियों वाले हर संगठन में महिलाओं को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से सुरक्षा प्रदान करता है और शिकायत निवारण के लिए आंतरिक शिकायत समिति (ICC) का गठन अनिवार्य करता है।
शिविर में प्रमुख बिंदु इस प्रकार रहे:
आंतरिक शिकायत समिति (ICC) का गठन और उसकी भूमिका।
पीड़ित महिला को 3 महीने के भीतर लिखित शिकायत करने का अधिकार।
नियोक्ता की जिम्मेदारियां – सुरक्षित माहौल, नीतियां और प्रशिक्षण।
यौन उत्पीड़न की परिभाषा – शारीरिक, मौखिक और गैर-मौखिक हर प्रकार का अवांछित व्यवहार।
झूठी शिकायत करने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की संभावना।
जांच समिति की सिफारिश पर सजा का प्रावधान।
घरेलू हिंसा अधिनियम और महिला हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 1098 की जानकारी।
शिविर में सब इंस्पेक्टर भीमताल गुरविंदर कोर ने साइबर क्राइम के विषय में जानकारी देते हुए बताया कि इंटरनेट, कंप्यूटर और नेटवर्क के माध्यम से होने वाली अवैध गतिविधियों जैसे डेटा चोरी, वित्तीय धोखाधड़ी और हैकिंग के मामलों की रिपोर्टिंग के लिए 1930 हेल्पलाइन नंबर और cybercrime.gov.in पोर्टल का उपयोग किया जा सकता है।
शिविर में डॉ. मंजु नेगी, यशवंत कुमार सहित समस्त छात्र और छात्राएं उपस्थित रहे। कार्यक्रम ने महिलाओं और युवाओं में सुरक्षित कार्यस्थल, कानूनी अधिकारों और डिजिटल सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
यह शिविर महिला सशक्तिकरण और विधिक जागरूकता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।