विधि सम्मत नहीं है दमुवाढूंगा में सरकारी भूमि का चिन्हिकरण एवं हदबन्दी का निर्देश : दीपक बल्यूटिया

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+ नगर आयुक्त के निर्देश को लेकर स्थानीय जनता में भारी उबाल, सौंपा ज्ञापन

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हल्द्वानी ( नैनीताल ), नगर के दमुवाढूंगा क्षेत्र में नगर निगम द्वारा मौजूदा सरकारी जमीनों का चिन्हिकरण करने, तारबाड़ व हदबन्दी सम्बन्धी निर्देश दिया जाना कतई विधि सम्मत नहीं है और इसे तत्काल निरस्त किया जाना चाहिए । यह बात यहाँ कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता दीपक बल्यूटिया ने कही ।

उन्होंने कहा कि नगर निगम हल्हानी का यह निर्देश पूरी तरह गलत व अव्यावहारिक है और इसके खिलाफ स्थानीय वासिन्दों में जबर्दस्त उबाल है और भय का माहौल भी है । उनके नेतृत्व में स्थानीय लोगों द्वारा इस बाबत नगर आयुक्त को ज्ञापन सौंप कर कोई भी जन विरोधी कार्यवाही न करने की मांग की गयी है।

प्रदेश प्रवक्ता दीपक बल्यूटिया ने कहा कि नगर आयुक्त हल्द्वानी द्वारा निगम कार्मिकों को जवाहर ज्योति- दमुवाढूंगा क्षेत्र में इस बाबत जो भी दिशा- निर्देश दिये गये हैं, तुरन्त निरस्त किया जाना चाहिए।

श्री बल्यूटिया ने कहा कि जवाहर ज्योति दमुवाढूंगा क्षेत्र में उत्तराखण्ड शासन राजस्व अनुभाग – 3 संख्या: २१४ ( xv lll (३ )/२०२०-३(१७)/२०१६ देहरादून: दिनांक मई २०२० को अधिसूचना जारी कर दमुवाढूंगा क्षेत्र में सर्वेक्षण एवं अभिलेख संक्रियाओं को राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से बन्द कर दिया गया, जिस कारण इस क्षेत्र में सर्वेक्षण एवं अभिलेख संक्रियाएं बन्द हो गयी और बन्दोबस्ती का कार्य भी बाधित है। ऐसे में नगर निगम द्वारा दमुवाढुगा में सरकारी जमीनों का चिन्हिकरण कर तारबाड़ व हदबन्दी का निर्देश दिया जाना शासन की अधिसूचना का खुला उल्लंघन है।

गौरतलब है कि जवाहर ज्योति दमुवाढूँगा क्षेत्र में सर्वेक्षण एवं अभिलेख संक्रियायें बन्द होने से बन्दोबस्ती नहीं हुई है एवं क्षेत्र का राजस्व नक्शा भी बन पाया है। ऐसे में नगर निगम कैसे सरकारी जमीन का चिन्हिकरण कर हदबन्दी की प्रक्रिया कर सकता है।
दीपक बल्यूटिया ने कहा कि जवाहर ज्योति-दमुवादूंगा क्षेत्र के सम्बन्ध में सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 13 मई 2020 संख्या 214/XVIII(3)/2020-3(17)/2016 को माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड में एक जनहित याचिका (WPPIL) संख्या- 118/2021 दायर कर चुनौती दी गई, जिसमें नगर निगम, हल्द्वानी भी एक पक्षकार है। सम्बन्धित प्रकरण वर्तमान में माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है।
ऐसे में नगर निगम द्वारा जमीन के चिन्हिकरण एवं हतबंदी का निर्देश जारी करना विधि सम्मत नहीं है तथा माननीय उच्च न्यायालय की अवमानना है।
प्रदेश प्रवक्ता दीपक बल्यूटिया ने नगर आयुक्त हल्द्वानी से दमुवादूंगा क्षेत्र में मौजूदा सरकारी जमीनों को चिह्नित कर इनकी तारबाड (हदबन्दी) करने सम्बन्धी निर्देश को निरस्त करने की माँग की।
ज्ञापन देने में महेशानन्द, जगदीश चन्द्र भारती,, प्रभात पाल, वीरेंद्र जगी, वसीम अली,मनोज बल्यूटिया, पीयूष बल्यूटिया
विनोद तिवारी, मोहसिन मिकरानी, सैय्यद रेहान और मोहन सनवाल समेत अनेकों स्थानीय लोग उपस्थित थे ।/ मदन मधुकर

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